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न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 10 -10 वर्ष की सजा के साथ लगाया 2- 2 लाख का जुर्माना

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को भारी मात्रा में गांजा के साथ पकड़ने पर,न्यायालय ने एक वर्ष के अंदर स्पीड ट्राइल पूरा करते हुए,अनन्य विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट के आनंद विश्वविद्यर दुबे ने दोनों तस्करों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों को दो-दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। तस्कर गोपालपुर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव का रहने वाला, जितेंद्र महतो, मझौलिया थाना क्षेत्र के बथना निवासी,शेख रईस हैं। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक, संतोष कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि 28 अप्रैल वर्ष 2024 गोपालपुर थाना के पुलिस आरक्षी निरीक्षक, विपिन कुमार गस्ती में निकले थे,उनको गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर नैनपुर गांव के सरेह के रास्ते भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं,उस स्थान पर पुलिस की तैनाती करदी गई,पुलिस को देखकर वह भागने लगे,पुलिस ने पीछा करके दोनों तस्करों को जो प्लास्टिक के बोरी में गांजा लेकर जा रहे थे पकड़ा, तलाशी लेने पर जितेंद्र महतो के भोले से 20 किलो 560 ग्राम तथा शेख रईस के बुरे से 20 किलो 850 ग्राम गांजा जब्त किया गया,साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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