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न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर शिकारपुर थानाअध्यक्ष के वेतन पर लगी रोक

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने शिकारपुर थानाअध्यक्ष के स्पष्टीकरण तलब किया था, थानाअध्यक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा देने की बात कही थी,बावजूद थाना अध्यक्ष के द्वारा आदेश की अनदेखी करने, न्यायालय के ने इस कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता बरतने का मामला समझते हुए उनके वेतन पर अगलेआदेश तक रोक लगा दी है,इसकी प्रति जिला पुलिस कप्तान को पत्र भेज कर दी है। न्यायालय ने अगलेआदेश तक उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश निर्गत किया है। न्यायालय के आदेश नहीं मानना एक थाना अध्यक्ष को महंगा पड़ गया, लज्जा भंग करने के एक मामले में दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में कोर्ट द्वारा पाया गया कि उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन का अनुपालन पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है।

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