शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष न्यायाधीश, अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिक से दुष्कर्म करने के एक मामले में एकअभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई,वही ₹50 हजार जुर्माना भी लगाया है, सजायाफ़्ता इनर्वा थाना क्षेत्र के बरवा परसौनी गांव निवासी, स्कीम अंसारी हैं। न्यायाधीश ने कांड की पीड़िता को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत ₹3 लाख मुआवजा राशि देने का भीआदेश दिया है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि न्यायाधीश ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई। मामला 11 नवंबर 2024 की रात्रि पीड़िता अपने घर के बाहर लगे छापाकल से पानी पीकर लौट रही थी,तभी घात लगाकर बैठे अभियुक्त, शकीमअंसारी उसका हाथ पकड़ कर जमीन पर पटक दिया,साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया,पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसका भाई वहांआया तो अभियुक्त वहां से फरार हो गया।पिता को सारी बातों से अवगत कराया, मामले में पीड़िता के पिता ने थाने मेंअभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा पीड़िता को न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया,जहां न्यायालय ने पीड़िता का बयान दर्ज किया।दोनों पक्ष के बात सुनने के बाद न्यायाधीश नेअभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई,साथ ही ₹50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.
© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.