शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
नाबालिक बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए एक आरोपी राकेश कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और ₹20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है ,वहीं दूसरी आरोपी चंदन कुमार को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा ₹20 हजारअर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, इसके अलावा न्यायाधीश ने अपने सुनाए गए फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत 5लाख की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है,दोनों सजायाफ्ता राकेश कुमार व चंदन कुमार साठी थाने के सेमरी गांव के रहने वाले बताए गए हैं ।पॉक्सो एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक,जय शंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 2 फरवरी 2022 की है, चंदन कुमार को 16 वर्षीय नाबालिक बच्ची को बहला फुसलाकर नरकटियागंज के एक होटल में ले गया जहां पहले से राकेश कुमार वहां मौजूद था,पीड़िता को चंदन होटल में छोड़कर बहाना बनाकर घूमने चला गया,उसके बाद राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया,उसके बाद में वापस आया और उसको गोरखपुर चलने को कहा, चंदन ने ट्रेन मे बैठा दिया और दूसरी बोगी में बैठ कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, पीड़िता को गोरखपुर मे उसकी मुलाकात नहीं हुई,उसके बाद वह गोरखपुर से अपने गांव लौट आई। इस संबंध में आवेदन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी,इसी मामले की सुनवाई पुरी करते हुए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई ।
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