शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार को किशोर न्याय परिषद के प्रधानअधिकारी ने
शिकारपुर खाना खाना कांड संख्या 176 पब्लिक 2025 से जुड़े एक मामले में कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कथित किशोर की उम्र सत्यापन के लिए शिकारपुर थाना के राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सैदपुर के प्रधानाध्यापक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 8 जनवरी 26 और 18 फरवरी 26 को दो बार पत्र भेजे गए थे बावजूद उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई।किशोर न्याय परिषद ने आदेश कीअवहेलना मानते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की है। यह कोई पहली घटना नहीं है,इसके पूर्व में भी इस तरह के कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं,जिसे उम्र सत्यापन हेतु रजिस्टर एवं अन्य कागजात की मांग की गई थी,मगर समय पर कई बार नोटिस करने के बाद भी प्रस्तुति नहीं की जा सकी है।
उम्र सत्यापन के मामले में,
नौकरी से संबंधित,मेडिकल से संबंधित,केस मुकदमा में इसकी मांग की जाती है।
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