महराजगंज, उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण में अनियमितता को लेकर राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है।
वर्ष 2023 में ड्रोन सर्वे के दौरान तत्कालीन लेखपाल फेकू प्रसाद द्वारा ग्राम भेड़िहारी में स्थित गाटा संख्या 59/0.061 हे० (आवादी श्रेणी 6-2) पर कवलपाती पत्नी शम्मू का नाम प्रारूप-5 में त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित करा दिया गया। प्रारूप-10 (घरौनी प्रमाण पत्र) वितरण के पश्चात आवेदिका द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद की जांच में पाया गया कि उक्त भूमि ड्रोन सर्वे के पूर्व वर्ष 2022 में ही भोजई पुत्र त्रिवेनी व लालबहादुर पुत्र कुमार द्वारा विनोद पुत्र रामचन्दर प्रसाद से उक्त भूमि को क्रय किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त भूमि विनोद उर्फ रामचंदर की पुश्तैनी जमीन थी।
एक अन्य प्रकरण में गोसाईपुर ग्राम में फेकू प्रसाद द्वारा लेखपाल के रूप गाटा संख्या 23 नि0/0.045 हे० (आवादी श्रेणी 6-2) को बिना कब्जे के ही लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ड्रोन सर्वे के दौरान राधेश्याम पुत्र शारदा व इन्दू पत्नी रामलाल का नाम प्रारूप-5 में त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित करा दिया गया। जबकि भूमि पर कभी किसी का कब्जा नहीं था और उक्त भूमि का उपयोग पूजा–पाठ व सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता था। जांच में पाया गया कि राजस्व निरीक्षक (तत्कालीन लेखपाल) की उक्त कार्यवाही से गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और शांति व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।
उपजिलाधिकारी की आख्या में राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही को पदीय दायित्वों के विपरीत पाया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना में आबादी की भूमि पर बिना कब्जा के अपात्र ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया।
राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही को गंभीर अनियमितता मानते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक को आरोप पत्र जारी करते हुए 15 कार्य दिवस के भीतर उप जिलाधिकारी सदर/जांच अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया तो एकतरफा अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से विभागीय स्तर पर हलचल मच गई है।
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