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न्यायालय ने दुष्कर्म कर गर्भपात करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा, ₹60 हजार जुर्माना,पीड़िता को तीन लाख का मुआवजा

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

बेतिया में नाबालिक से दुष्कर्म कर उसका गर्भपात करने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है रेप और पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है,स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।आरोपी पर ₹60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा भुगत नहीं होगी।साथ ही बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को ₹3 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।यह मामला वर्ष 2018 का है। आरोपी ने नाबालिक को शादी का झांसा देकर घर से भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया,इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई,परिवार ने पंचायत की जिसमें दोनों की शादी करने के फैसला लिया गया,लेकिन आरोपी ने पंचायत के निर्णय मानने से इनकार कर दिया, इसके बादआरोपी ने पीड़िता को दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया,साथ ही मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए महिला थाना बागहा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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