शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय नगर थाना क्षेत्र में अवस्थित,मारवाड़ी भोजनालय के प्रोपराइटर,सुरेश कुमार शर्मा को एक नाबालिग बच्चे से होटल में काम कराने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए,अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, प्रशांत कुमार ने कांड के नामजद अभियुक्त को ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। अनुमंडाल दंडाधिकारी ने सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद बाल श्रमिक अधिनियम की धारा14(1) में 10 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। श्रम अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक,विनोद कुमार गिरि ने संवाददाता को बताया कि वर्ष 2008 में एक होटल में उसका मालिक एक 13 वर्षीय बच्चे से काम करा रहे थे। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी,राजेंद्र कुमार ने होटल मालिक,सुरेश कुमार शर्मा के विरोध में अभियोग पत्र तैयार किया था।
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