शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
दो से अधिक संतान होने का तथ्य छुपाने में नगर निगम में वार्ड 24 के नगर पार्षद, एनामुल हक को निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है।बिहार राज्य निर्वाचनआयोग द्वारा वाद संख्या 04/2025 (जेबा जबीं बनाम एनामुल हक)की सुनवाई पूरी करते हुए यह सख्त फैसला सुनाया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि एनामुल हक ने 04 अप्रैल 2008 के बाद दो सेअधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, इसके बावजूद उन्होंने वैधानिक बाध्यताओं के विरुद्ध के तथ्यों को छिपाते हुए गलत शपथ पत्र तथा अंतिम संतान का भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वार्ड संख्या 24,नगर निगम बेतिया से पार्षद पद पर निर्वाचन हासिल किया।
राज्य निर्वाचनआयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम2007 की धारा 18(1)(एम) एवं18(2) के निर्देश भी जारी किया गया है।इसके अतिरिक्तआयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि एनामुल हक के विरुद्ध गलत हलफनामा दायर करने और तथ्य छिपाने के आरोप में अधिनियम की धारा 447 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वही आयोग के आदेश के विपरीत मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अप्रत्याशित विलंब को गंभीर मानते हुएआयोग ने संबंधित जांच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लेने तथा दो सप्ताह के भीतर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।आयोग के इस सख्त आदेश से बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है,यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम में वार्ड 24 के पदमुक्त नगर पार्षद,एनामुल हक पर वादिनि के द्वारा पद के दुरुपयोग और बैठकों में बवेला मचाकर सरकारी विधायी कार्यों व्यवधान का भीआरोप लगाया गया था। जिसका उल्लेख भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वाराअपने फैसले करते हुए कृत्य की निंदा की गई है। पूर्व में एनामुल हक और उनके सहयोगी द्वारा नगर आयुक्त के चेंबर में नग्न होकर हंगामा करने का मामला भी सामने आया था।
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