शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,मानवेंद्र मिश्रा ने संवाददाता को बताया कि पूर्व में रामनगर थाना में पदस्थापित थाना अध्यक्ष,वर्तमान में डीएसपी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध प्राथमिककी दर्ज करने का आदेश दिया है,इन्होंने बताया है कि पूर्व में रामनगर के थानाअध्यक्ष,अनंत राम ने मालखाना का चार्ज नहीं देने पर न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी,इसी कारणवश कोर्ट ने शख्त रुख अपनाया है, इसके अलावा 3 वर्षों से मालखाना का चार्ज नहीं देने केआरोप में विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। प्राथमिक्की में यह बताया गया है कि रामनगर के पूर्व थानाअध्यक्षऔर वर्तमान में मुजफ्फरपुर में पदस्थापित डीएसपी जल्द से जल्द आकर मलखाना का चार्ज दें नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। घटना के संबंध में संवाददाता को पता चला है कि रामनगर थाना कांड संख्या 387/23 के प्राथमिक में अभियुक्त राजीअहमद का मोबाइल आईओ के द्वारा अनुसंधान के क्रम में जप्त किया गया था,जिसेअनुसंधान के बाद लौटा देना था,मगर अनुसंधान कर्ता ने नहीं लौटाया,इसको लेकर वादी ने न्यायालय में आवेदन देकर आग्रह किया था,मगर थाना प्रभारी मालखाना का चार्ज नहीं देकर नए स्थान पर योगदान करने हेतु चले गए,जिससे मोबाइल नहीं लौटाया जा सका।
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