शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पत्र निर्गत कर बिहार है तो सर्विस कदर और मेडिकल एजुकेशन कदर पर लागू इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर को शामिल करते हुए एलोपैथिक डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षक से संबंधित ही आदेश निर्गत किया है कि यह सभी प्रकार के डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे इस पर रोक लगा दी गई है।
विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापन 319(3)स्वास्थ्य/पटना दिनांक 11/4/ 2026 के निर्देश के आलोक में निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके साथी चिकित्सकों को गैर व्यवसायिक भत्ता(NPA)/प्रोत्साहन राशि देने के मामले में विस्तृत दिशा निर्देश,सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांतअलग से निर्गत किया जाएगा।इस संबंध में सभी सक्षम पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर उनको भेज दिया गया है।सरकार की निर्णय से आम जनता काआर्थिक शोषण से मुक्ति मिल जाएगी
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026