शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
मुखिया सरपंच को 60 दिनों केअंदर शस्त्र लाइसेंस मिलने के आदेश जारी हो गया है, इस संबंध में जिला पदाधिकारी/एसएसपी को पत्र मिला है,समय सीमा के अंदर निष्पादन का टास्क भी मिल गया है।मुखिया/सरपंच समेत पंचायती राज संस्थाओं
ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 60 दिनों के अंदर शस्त्र लाइसेंस मिलेगा, इनको अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।इनके द्वारा दिए गए आवेदनों का सत्यापन/ जांच की जाएगी। इस संबंध में गिरी विभाग में जिला पदाधिकारी/ एसएसपी को पत्र निर्गत करते हुएआदेश भी निर्गत किया है। पुलिस थानों को आदेश दिया गया है कि 30 दिनों केअंदर पुलिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। पुलिस विभाग के प्रमुख सचिव,अरविंद कुमार चौधरी ने संवाददाता को बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा केआलोक में,इन जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने को कहा गया है,
इनके द्वारा दिए गएआवेदनों को जांच पड़ताल करके 60 दिनों केअंदर शस्त्र लाइसेंस निर्गत कर देना है।
इसकेअलावा शास्त्र लाइसेंस के लिए जरूरतमंद नागरिकों शहरियों को कितने दिनों में स्वस्थ रायसेन निर्गत हो जाएगा,यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है,जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं,बहुत सारे कानून बनाए गए हैं,जिससे उनको शास्त्र लाइसेंस मिलेगा ही नहीं,शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं,दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जा रहा है,मगर कई साल बीतने के बाद भी शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल रहा है।
मानवाधिकार सह सामाजिक कार्यकर्ता,सुरैया सहाब ने जनहित में जिला पदाधिकारी एसएसपी से मांग की है कि उपरोक्त नियम केअंतर्गत जरूरतमंद नागरिकों को भी इतने ही दिनों केअंदर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए ताकिआवेदन दिए हुए जरूरतमंद लोगों को भी शस्त्रलाइसेंस मिल सके।
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