शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
रसोई गैस एजेंसी के द्वारा, रसोई गैस उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्राप्त करने हेतु शहरी क्षेत्र में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद गैस हेतु नंबर लगाने की बाध्यता रखी गई है,इस बाध्यता को समाप्त करने हेतु इसकी मांग,स्थानीय मानवाधिकार- सह- सामाजिक कार्यकर्ता,सुरैया सहाब ने जनहित में,गैस एजेंसी/जिलाआपूर्ति पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी से मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैसे भी 25/45 दिन के बाद ही संभवत गैस नहीं चल पाती है,अगर 25/45 के पूर्व गैस समाप्त हो जाती है तो उपभोक्ता का क्या होगा, कहां कहां भाग दौड़ करेंगे, एजेंसी वाला सुनेगा नहीं? कैसे उस घर में खाना बन पाएगा,बच्चेऔर परिवारजन क्या खायेंगे,भूखे रह जाएंगे।
उन्होंने मांग की है कि जिन उपभोक्ताओं के पास डबल गैस सिलेंडर उपलब्ध है तो
वर्तमान में गैस एजेंसी द्वारा डबल गैस सिलेंडर दिया जाए ताकि 25/45 दिन की पूर्व गैस समाप्त हो जाती है तो उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर को इस्तेमाल कर सकेंगे,जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी। 25/45 दिन पर उपभोक्ता अपना नंबर लगा समय से गैस सिलेंडर एजेंसी से प्राप्त कर सकेंगे तथा किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी वैसे भी वर्तमान में उपभोक्ताओं को एजेंसी द्वारा परेशान तो किया ही जा रहा है,कई तरह के अड़ंगा लगाकर,कभी केवाईसी का झंझट,कभी थम इंप्रेशन का झंझट,कभीआधार कार्ड का झंझट,कभी पासबुक पर मोहर लगाने का झंझट का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है।जिला प्रशासन के नोटिस निकालने के बाद सख्ती करने के बाद भी गैस एजेंसी की मनमानी चरम सीमा पर चल रही है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ मार्केटिंगऑफिसर के अलावा विभाग से संबंधित सभी स्तर के पदाधिकारी कि यह जिम्मेवारी बनती है के सभी गैस एजेंसीयों के गोदाम का गुप्त रूप से निरीक्षण किया जाए,छापेमारी की जाए, स्टॉक की जांच की जाए, इसकेअलावा इन गैस एजेंसीयों के गोदाम पर पैनी नजर रखी जाए,24 घंटा इस पर कडाई की जाए, सतत निगरानी की जाए। चोरीछुपे गैस गोदाम के पीछे से दुगनी राशि लेकर गैस कीआपूर्ति को बंद की जाए,इसकी जमाखोरी,कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए,नाजायज पैसा की वसूली नहीं की जाए
जिला प्रशासन इन सभी गैस गोदाम पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का गैस एजेंसीयों के संचालक/व्यवस्थापक आदेश निर्गत किया जाए, इसके साथ ही नित्यदिन सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए,गड़बड़ी पाए जाने पर उस गैस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द किया जाए।
रसोई गैस उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए,कार्रवाई हेतु कदम उठाया जाए।
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