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न्यायालय ने बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा के साथ 20हजार जुर्माना लगाया।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेदआलम ने कांड के नामजद अभियुक्त,लालजी साहनी,उम्र 50 वर्ष को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुएअभियुक्त को 20 वर्ष की कड़ी सजा के साथ 20 हजार जुर्माना भी लगाया है,जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीना और कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफ्ता अभियुक्त, सहोद्रा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाला लालजी सहनी,उम्र 50 वर्ष बताया गया है। पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना वर्ष 2021की है।आरोप है कि नाबालिग लड़की सरेह में घास काटने गई थी,उसी दौरान अभियुक्त लालजी सहनी पीड़ित के पास पहुंच गया और नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया,जिसके बाद पीड़ित लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी,न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए केस विचारण के बाद ऐसा फैसला सुनाया है। न्यायधीश ने पीड़ित नाबालिग को बिहार प्रतिकार योजना के तहत चार लाख रुपए मुवाएजा भी देने का आदेश दिया है।इस वाद का न्यायलय के द्वारा स्पीडी ट्रायल किया गया।

Karunakar Ram Tripathi
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