शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में चलन से वापस लिए गए ₹2 हजार के अधिकतम 10 नोटों कुल ₹20 हजार के बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्रों की जरूरत नहीं है।आरबीआई ने ₹2 हजार के नोटों का चलन से वापस लेने की घोषणा की थी, इन नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है,हालांकि ₹2 हजार का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा जबकि नवंबर 2016 की नोटबंदी में ₹500 और ₹1000 के नोटों को रात में ही बंद कर दिया गया था।भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल ₹20 हजार रूपए अपने खाता में जमा करने या बदलने में किसी प्रकार की कोई पहचान या फार्म की आवश्यकता नहीं होगी। आरबीआई ने इन नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए कोई सीमा तय नहीं की है,इसके लिए अपने ग्राहक को केवाईसी मानदंडों और अन्य लागू वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
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