शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए,एक देवर नेअपनी भाभी को झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में, रिश्ते को शर्मसार करने वाले देवर को विशेष न्यायाधीश, रेप एंड पोक्सो एक्ट के अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर का आवाज की सजा सुनाई,वही 35 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त,जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी देवर सैफुल्लाहअंसारी हैं। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष लोकअभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि न्यायाधीश ने मामले की स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है, उन्होंनेआगे बताया कि कांड की पीड़िता की शादी अभियुक्त के बड़े भाई से हुई थी,वह पानीपत में काम करता था,उसके पति ने दूसरी शादी कर ली,वह ससुराल में ही रहती थी,इस दौरान 10 फरवरी 2023 को रात्रि उसका देवर सैफुल्लाह अंसारी उसके कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया,इसकी शिकायत सास ससुर से करने पर उन्होंने सैफुल्लाह से उसकी शादी की बात कहीं, गर्भवती होने पर देवर ने शादी से इनकार कर दिया।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026