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पेड़ कटवाने में दोषी पाए जाने पर अंचलअधिकारी से 50 हजार का जुर्माना होगा वसूल

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

बगहा एक प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से दो शीशम का पेड़ कटवाने के एक मामले में अंचलअधिकारी पर कार्रवाई काआदेश, पीजीआरओ ने जारी किया है, तथा पेड़ का मूल्य ₹50 हजार वसूलने और अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के अनुशंसा डी एम से की गई है। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,राजीव कुमार ने संवाददाता को बताया कि बगहा एक प्रखंड के कोलुहा चौतरवा निवासी अहमदअली फैसल ने एक परिवार दायर किया था, जिसमें उन्होंनेआरोप लगाया है कि बागहा 1के अंचलअधिकारी,नर्वदेश्वर श्रीवास्तव ने बिना वन विभाग के उच्चअधिकारी केआदेश के बिना शीशम का दो पेड़ कटवा दिया,जो महज ₹4000 में निविदा करके बेच दिया, जबकि उस दो शीशम के पेड़ की कीमत वन विभाग ने ₹50 हजार लगाई है।

Karunakar Ram Tripathi
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