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दुष्कर्म केस में डायरी नहीं देना,नगर थानाअध्यक्ष को महंगा पड़ा, न्यायालय सख्त

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

बेतिया नगर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के मामले में नगर पुलिस के द्वारा न्यायालय के द्वारा बार-बार समारपत्र देने के बाद भी कांड दैनिकों की कार्बन कॉपी नहीं देने के मामले में नगर थाना अध्यक्ष की मुश्किल बढ़ गई है।स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अन्य विशेष न्यायाधीश, रेप एवं पोक्सो एक्ट के अरविंद कुमार गुप्ता ने नगर थानाअध्यक्ष को 10 जुलाई को सुबह न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर पूछे गए कारण का जवाब देने को कहा है मामला यह है कि नगर थाना क्षेत्र में घटी बलात्कार की इस घटना के मामले में न्यायालय में चल रहे सत्र विवाद में बलात्कार की धारा के तहतअभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया है आरोप को गठन करने के लिए लंबित है।इस केस की कांड दैनिक की अभिलेख को उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोप गठन के बिंदुओं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसकी जानकारी पोक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजन, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को दी है,उन्होंने बताया है कि मामले में 26 मार्च 2025 कोअभियोजन शाखा तथा 10 जून 2025 को एसपी कार्यालय के द्वारा नगर थानाअध्यक्ष को कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था,परंतु बार-बार समारपत्र देने के बावजूद नगरथानाअध्यक्ष ने कांड दैनिकी की कार्बन कॉपी न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई है।

Karunakar Ram Tripathi
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