शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वर्ष 2022-23 में,लाभकारियों ने योजना की राशि उठाकर किस्त नहीं जमा करने के कारण 232 लाभकारी उद्यमियों को शिकंजा कसते हुए उन पर नोटिस भेजी गई है,इन लोगों ने 1साल पूर्व इन राशि का उठाव कर लिया था, मगर उसका ईएमआई नहीं जमा किया है,इन लोगों पर विभाग के द्वारा पीआरडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।संवाददाता को इस बात की जानकारी,उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, मोहित राज ने दी है। इन्होंने आगे बताया कि उद्यमी योजना के तहत सभी उद्यमियों ने सभी किस्त की राशि उठाने के बाद एमीआई नहीं जमा किया है। राशि उठाव के 1 साल बाद भी इन लोगों ने एमी नहीं जमा किया है इसे इन लोगों के विरुद्ध नोटिस भेज कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी अगर समय पर ईएमआई नहीं जमा करेंगे तो इन लोगों के विरुद्ध पीआरडी कानून केअंतर्गत पूरी राशि वसूल की जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवकों को 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए राशि दी जाती है,जिसमें सब्सिडी भी दी जाती है,साथ ही कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इस योजना के लाभ लेने के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है मगर उच्च शिक्षा होने वाले को अधिकत प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। विभाग ने ईएमआई वसूल करने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिया है।
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